Mangaluru Pressure Cooker Blast Case: 2022 के चर्चित मंगलुरु प्रेशर कुकर ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े आरोपी मोहम्मद शारिक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल की कठोर कैद और 92 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला मंगलुरु में हुए प्रेशर कुकर ब्लास्ट से जुड़ा है, जिसने उस समय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था। जांच में सामने आया कि आरोपी देश में दहशत फैलाने और धमाकों के जरिए डर का माहौल बनाने की साजिश में शामिल था।
NIA की जांच के अनुसार, मोहम्मद शारिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो गया था। उसे उसके सहयोगी अराफात अली ने ISIS की सोच से जोड़ा। इसके अलावा, उसने देवानगर और उडुपी जैसे संवेदनशील इलाकों की रेकी भी की थी।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शारिक ने अपने साथी सैयद यासीन और विदेश में बैठे ISIS के ऑनलाइन हैंडलर्स के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की साजिश रची। वह आतंकी फंडिंग के लिए पैसे जुटाने में भी सक्रिय था।
गौरतलब है कि आरोपी पहले से ही एक अन्य गंभीर मामले में 6 साल की सजा काट रहा है।






