Narayan Sai Divorce Case: 18 साल बाद टूटी शादी, पत्नी को मिलेगा 2 करोड़ एलिमनी, नारायण साई तलाक केस में कोर्ट का फैसला

Narayan Sai Divorce Case: इंदौर की फैमिली कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे नारायण साईं और उसकी पत्नी जानकी हरपालानी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि नारायण साईं अपनी पत्नी को तीन महीने के भीतर 2 करोड़ रुपए स्थायी गुजारा भत्ता (एलिमनी) के रूप में दें।

2018 में दायर हुई थी तलाक की अर्जी

जानकी हरपालानी ने साल 2018 में अपने पति के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की थी। शुरुआती सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए नारायण साईं को हर महीने 50 हजार रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था, ताकि केस के दौरान पत्नी को आर्थिक सहायता मिलती रहे। हालांकि, कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया और पिछले आठ वर्षों में जानकी को एक भी रुपया नहीं मिला।

8 साल तक नहीं मिला मेंटेनेंस

जानकी के वकील के अनुसार, बार-बार कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बावजूद नारायण साईं ने मेंटेनेंस की रकम नहीं दी। इस पहलू को अदालत ने गंभीरता से लिया और अपने अंतिम फैसले में इसे महत्वपूर्ण आधार माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबी अवधि तक आर्थिक सहायता न देना वैवाहिक दायित्वों की अनदेखी को दर्शाता है।

रेप केस में उम्रकैद काट रहा है नारायण साईं

गौरतलब है कि नारायण साईं पहले से ही रेप केस में दोषी ठहराया जा चुका है और उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह फिलहाल सूरत जिला जेल में बंद है। मार्च 2026 में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, मांगे थे 5 करोड़

जानकी हरपालानी ने अपनी याचिका में मानसिक प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कोर्ट से 5 करोड़ रुपए की एकमुश्त एलिमनी की मांग की थी और अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज भी पेश किए थे। वहीं, नारायण साईं ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी के पक्ष को ज्यादा मजबूत माना।

2 अप्रैल 2026 को आया अंतिम फैसला

करीब आठ साल तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद 2 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने तलाक को मंजूरी देने के साथ ही 2 करोड़ रुपए एलिमनी देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में मेंटेनेंस का भुगतान न करना एक गंभीर चूक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

2008 में शुरू हुआ रिश्ता, 2026 में खत्म

साल 2008 में शुरू हुआ यह वैवाहिक रिश्ता अब 2026 में कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। करीब 18 साल बाद यह मामला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, जहां अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया।

यह मामला न सिर्फ एक हाई-प्रोफाइल विवाद रहा, बल्कि इसमें अदालत द्वारा मेंटेनेंस और वैवाहिक जिम्मेदारियों को लेकर सख्त रुख भी साफ दिखाई देता है।

Varun Srivastava

वरुण श्रीवास्तव वर्तमान में न्यूज प्लस लाइव में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर डिजिटल टीम के सक्रिय सदस्य हैं। उनके पास डिजिटल, वेब और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में 13 वर्षों का अनुभव है। न्यूज प्लस लाइव से पहले, उन्होंने 4Real News, Network18, Sun Star और लोकतंत्र मीडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी पत्रकारिता की पहचान बनाई।

Related Posts

1 जुलाई से बदल गए 6 बड़े नियम: कॉमर्शियल सिलेंडर ₹180 सस्ता, पासपोर्ट महंगा, ट्रेन में बिना टिकट पर दोगुना जुर्माना

Rule Change From 1st July: 1 जुलाई से देशभर में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर असर डालने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। इन…

PM मोदी की सभी विभागों के सचिवों संग 4 घंटे बैठक, कारोबार और आत्मनिर्भर भारत पर मंथन

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘सेवा तीर्थ’ में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करीब चार घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक की। इस…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

तीन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को धोया, लेकिन बारिश ने भारत की जीत पर फेरा पानी; पहला टी20 रद्द

तीन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को धोया, लेकिन बारिश ने भारत की जीत पर फेरा पानी; पहला टी20 रद्द

दिल्ली में बरसे बदरा, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा; बारिश से उमस से मिली राहत

दिल्ली में बरसे बदरा, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा; बारिश से उमस से मिली राहत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: मुख्य आरोपी के घर 20 लाख कैश, 1,121 डॉलर और ‘रामराज्य कोष’ वाला संदूक मिला

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: मुख्य आरोपी के घर 20 लाख कैश, 1,121 डॉलर और ‘रामराज्य कोष’ वाला संदूक मिला

दोहा समझौते के बाद ईरान को राहत, 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड से खरीदेगा जरूरी सामान; अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप

दोहा समझौते के बाद ईरान को राहत, 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड से खरीदेगा जरूरी सामान; अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप

राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से टकराई ऋषिकेश-इंदौर स्लीपर बस, 8 की मौत, कई यात्री जिंदा जले

राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से टकराई ऋषिकेश-इंदौर स्लीपर बस, 8 की मौत, कई यात्री जिंदा जले

1 जुलाई से बदल गए 6 बड़े नियम: कॉमर्शियल सिलेंडर ₹180 सस्ता, पासपोर्ट महंगा, ट्रेन में बिना टिकट पर दोगुना जुर्माना

1 जुलाई से बदल गए 6 बड़े नियम: कॉमर्शियल सिलेंडर ₹180 सस्ता, पासपोर्ट महंगा, ट्रेन में बिना टिकट पर दोगुना जुर्माना
× नोएडा दिल्ली झारखंड गुजरात ओडिशा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र उत्तराखंड पंजाब हरियाणा राजस्थान जम्मू-कश्मीर