खान सर को बड़ी राहत: कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, फायरिंग केस में पुलिस से मांगी केस डायरी

Khan Sir Arrest Stay: पटना में चर्चित फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश भी दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।” इस फैसले के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का मामला

खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की FIR के अनुसार, फायरिंग की घटना के दौरान खान सर ने अपने सुरक्षा गार्डों से कथित तौर पर कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा।” इसी बयान के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी फैसला संभव

सोमवार को खान सर के दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील अरविंद मउआर ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सबूत और दस्तावेज मांगे हैं।

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जज अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। उनकी जमानत याचिका पर भी आज फैसला आने की संभावना है।

रौशन आनंद की जमानत पर टिकी निगाहें

इस मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत का फैसला आ सकता है। रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में छात्रों ने सोमवार को पटना में कैंडल मार्च निकाला और उनकी रिहाई की मांग की।

छात्रों ने किया प्रदर्शन

रौशन आनंद के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्रों ने पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। छात्रों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

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