Telegram Free Movies Ban: अब टेलीग्राम पर फिल्मों और वेब सीरीज के पायरेटेड वर्जन आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से पायरेटेड फिल्में, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री साझा करने वाले चैनलों और ग्रुप्स को 15 दिनों के भीतर हटाए। साथ ही कंपनी को इस कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी होगी।
3 दिन में मिला दूसरा नोटिस
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को यह नोटिस जारी किया है। पिछले तीन दिनों के भीतर यह कंपनी को मिला दूसरा नोटिस है। इससे पहले 2 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने टेलीग्राम के यूजरनेम फीचर और यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था।
शिकायत का इंतजार नहीं, खुद करें कार्रवाई
सरकार ने टेलीग्राम से साफ कहा है कि पायरेटेड कंटेंट हटाने के लिए किसी शिकायत का इंतजार न किया जाए। कंपनी को ऐसा मजबूत सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट की पहचान कर उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके।
सरकार का कहना है कि पायरेसी रोकने के मामले में टेलीग्राम का मौजूदा रवैया सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के अनुरूप नहीं है। इसलिए प्लेटफॉर्म को अपनी निगरानी व्यवस्था और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम मजबूत करना होगा।
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बार-बार नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनसे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार पहले ही 3,000 से अधिक टेलीग्राम चैनलों पर पायरेटेड कंटेंट फैलाने के आरोप में कार्रवाई कर चुकी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट मिलता है तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे।
पहले भी विवादों में रहा है टेलीग्राम
टेलीग्राम इससे पहले भी कई बार सरकारी कार्रवाई का सामना कर चुका है। जून 2026 में NEET पेपर लीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर सरकार ने 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया था।
इसके अलावा 21 जून को आयोजित NEET 2026 की दोबारा परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम को 30 जून तक अपना ‘मैसेज-एडिटिंग’ फीचर बंद रखने का भी निर्देश दिया था।
सरकार का स्पष्ट संदेश
सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री की पायरेसी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आईटी नियमों का पालन करते हुए पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ सक्रिय और समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी।
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