Delhi Protest: गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
धारा-163 के तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, पिकेटिंग, नारेबाजी और भाषण पर रोक लगाई गई है। पुलिस के आदेश में हथियारों के साथ-साथ पोस्टर, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे और इस तरह की अन्य वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
#WATCH | दिल्ली | नई दिल्ली ज़िले में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है; जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यह तैनाती कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा ‘विशेष गहन पुनरीक्षण'(SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की… pic.twitter.com/Oi0Pn24es2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 2, 2026
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति
2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने चुनाव आयोग के कामकाज और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है और जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है।
जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ी
प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की है। अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों के साथ दंगा नियंत्रण वाहनों को भी तैनात किया गया है।
जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कें बंद
चुनाव आयोग से जुड़े विवाद को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले जंतर-मंतर की ओर जाने वाली कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन स्थल के आसपास पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है और आने-जाने वाले लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई है।
Delhi: security has been intensified in Jantar Mantar ahead of the protest over the Election Commission controversy. Barricades have been placed around the protest site, while riot-control vehicles and additional security personnel have been deployed. Roads leading towards Jantar… pic.twitter.com/QuYS8KqKbd
— IANS (@ians_india) October 2, 2026
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पोस्टर-बैनर और नारेबाजी पर भी रोक
पुलिस के आदेश के मुताबिक बिना अनुमति नारे लगाने या भाषण देने की भी अनुमति नहीं है। इसी तरह प्रदर्शन से जुड़े पोस्टर, बैनर और प्लेकार्ड लेकर चलने पर भी रोक है। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने और किसी भी तरह की अनधिकृत भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की अपील की है।
Section 163 BNSS is in force in New Delhi District. Please read the notice, for better understanding.@PTI_News#DPUpdates pic.twitter.com/Zfgrh0biPT
— Delhi Police (@DelhiPolice) October 2, 2026
कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध
प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्सटॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड और संसद मार्ग के आसपास ट्रैफिक को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जंतर-मंतर, संसद मार्ग और आसपास की सड़कों से अनावश्यक रूप से बचने तथा वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
पुलिस ने लोगों से की अपील
दिल्ली पुलिस के आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को सुचारू रखना बताया गया है। पुलिस ने नागरिकों और आने-जाने वाले लोगों से प्रतिबंधों का पालन करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 समेत अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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