कारोबारियों को बड़ी राहत: ₹5 करोड़ से कम की GST गड़बड़ी पर नहीं चलेगा आपराधिक केस!

GST Council Meeting: GST से जुड़े मामलों में कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। GST काउंसिल ने टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों में आपराधिक कार्रवाई की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का फैसला किया है। पहले यह सीमा ₹1 करोड़ थी। यानी अब ₹5 करोड़ से कम की टैक्स गड़बड़ी के मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं होगा।

₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ हुई सीमा

GST काउंसिल की बैठक में GST कानून के तहत क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले ₹1 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी पर भी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।

इसका मतलब है कि ₹5 करोड़ से कम के मामलों को आपराधिक कार्रवाई के बजाय पेनल्टी और सिविल प्रक्रिया के जरिए निपटाया जाएगा।

GST अफसरों की गिरफ्तारी की शक्ति में बदलाव

GST मामलों में गिरफ्तारी के प्रावधान को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। छोटे मामलों में कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की गुंजाइश कम की गई है। वहीं, सजा और जुर्माने से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय अदालत के जरिए होगा।

₹10 हजार से कम की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं

काउंसिल ने छोटी रकम से जुड़ी टैक्स चोरी के मामलों में भी राहत दी है। ₹10 हजार से कम की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं देने का फैसला किया गया है। इससे छोटी टैक्स गड़बड़ियों को लेकर कारोबारियों पर कार्रवाई का बोझ कम होगा।

ये भी पढ़ेंः SIR के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी, राहुल-प्रियंका समेत सांसद राजघाट पहुंचे; खड़गे बोले- सरकार वोट का अधिकार न छीने, कल फिर प्रदर्शन की तैयारी, ममता दिल्ली पहुंचीं

माल की आवाजाही में मनमानी जांच पर रोक

GST काउंसिल ने माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए भी अहम सिफारिश की है। अब माल की जांच, हिरासत या जब्ती केवल माल भेजने वाले राज्य या माल पहुंचने वाले राज्य के अधिकारी ही कर सकेंगे। बीच के किसी राज्य में माल को रोककर जांच नहीं की जा सकेगी।

इसके अलावा, माल को तभी रोका जा सकेगा जब किसी खास खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई जरूरी हो और कम से कम संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) स्तर के अधिकारी से अनुमति ली गई हो। यानी कोई भी GST अधिकारी मनमाने तरीके से वाहन को रोककर जांच नहीं कर सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 57वीं GST काउंसिल बैठक के नतीजों पर मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

जनरल पेनल्टी भी हुई कम

जिन मामलों में कोई विशेष पेनल्टी तय नहीं है, वहां लगने वाली सामान्य पेनल्टी को भी कम किया गया है। जनरल पेनल्टी ₹25 हजार से घटाकर ₹10 हजार कर दी गई है।

सही बिल वाले खरीदारों के ITC पर भी विचार

GST काउंसिल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC को लेकर भी अहम फैसला किया है। इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी देखेगी कि अगर खरीदार के पास सही इनवॉइस है, उसे सामान मिल चुका है और उसने सप्लायर को पूरा भुगतान कर दिया है, तो सप्लायर की धोखाधड़ी के कारण खरीदार का ITC प्रभावित न हो।

कमेटी को तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी, जिसे GST काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा।

ऑनलाइन कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को भी राहत

काउंसिल ने ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए GST से जुड़े नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है। हालांकि, बैठक में मौजूदा GST टैक्स स्लैब या रेट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया है कि GST रेट में बदलाव अब साल में एक बार किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा।

ये भी पढ़ेंः पुलिस अधिकारी को किसने मारा? वीडियो खंगाल रही दिल्ली पुलिस; राहुल-प्रियंका के धरने के दौरान हुई थी धक्का-मुक्की

Spread the love

Related Posts

नवरात्रि का आठवां दिन आज, मां महागौरी की पूजा करें, लगाएं नारियल का भोग; जानें मंत्र और आरती

Shardiya Navratri 2026: आज यानी 18 अक्टूबर, रविवार को शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन है। नवरात्रि के आठवें दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन…

Spread the love

Continue reading
ग्वालियर में भीषण हादसा: शीतला माता मंदिर के पास ट्रक ने 45 श्रद्धालुओं को कुचला, 13 की मौत, 29 घायल; 7 की हालत गंभीर

Gwalior Sheetla Mata Temple Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात शीतला माता मंदिर के पास भीषण हादसा हो गया। चीनौर रोड पर ढलान के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित…

Spread the love

Continue reading

One thought on “कारोबारियों को बड़ी राहत: ₹5 करोड़ से कम की GST गड़बड़ी पर नहीं चलेगा आपराधिक केस!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

नवरात्रि का आठवां दिन आज, मां महागौरी की पूजा करें, लगाएं नारियल का भोग; जानें मंत्र और आरती

नवरात्रि का आठवां दिन आज, मां महागौरी की पूजा करें, लगाएं नारियल का भोग; जानें मंत्र और आरती

ग्वालियर में भीषण हादसा: शीतला माता मंदिर के पास ट्रक ने 45 श्रद्धालुओं को कुचला, 13 की मौत, 29 घायल; 7 की हालत गंभीर

ग्वालियर में भीषण हादसा: शीतला माता मंदिर के पास ट्रक ने 45 श्रद्धालुओं को कुचला, 13 की मौत, 29 घायल; 7 की हालत गंभीर

बारिश से भारत-वेस्टइंडीज पांचवां टी-20 रद्द, सीरीज 2-2 से बराबर; 4 साल बाद घर में नहीं जीती टीम इंडिया

बारिश से भारत-वेस्टइंडीज पांचवां टी-20 रद्द, सीरीज 2-2 से बराबर; 4 साल बाद घर में नहीं जीती टीम इंडिया

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 18 लोगों की मौत; 45 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल पहुंचे CM शुभेंदु

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 18 लोगों की मौत; 45 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल पहुंचे CM शुभेंदु

मेरठ में 3 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा! सांपकांड में रविता और प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड, सजा सुनते ही रो पड़े दोनों

मेरठ में 3 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा! सांपकांड में रविता और प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड, सजा सुनते ही रो पड़े दोनों

नवरात्रि का सातवां दिन आज, मां कालरात्रि की पूजा करें, गुड़ का लगाएं भोग; जानें मंत्र और आरती

नवरात्रि का सातवां दिन आज, मां कालरात्रि की पूजा करें, गुड़ का लगाएं भोग; जानें मंत्र और आरती