Toll Tax Exemption: देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार टोल टैक्स से छूट पाने वाली गाड़ियों और वीआईपी श्रेणियों की समीक्षा कर रही है। इस कदम के बाद कई सरकारी वाहन और अधिकारी, जिन्हें अभी तक टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं देना पड़ता था, भविष्य में टोल टैक्स के दायरे में आ सकते हैं।
मौजूदा नियमों के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सांसद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न सरकारी विभागों की गाड़ियों को टोल टैक्स में छूट प्राप्त है। वर्षों से लागू इस व्यवस्था को अब सरकार नए सिरे से परख रही है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार द्वारा गठित एक हाई-लेवल कमेटी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सुझाव दिया है कि टोल-फ्री श्रेणियों की सूची को काफी सीमित किया जाए या कई मामलों में समाप्त कर दिया जाए। कमेटी का मानना है कि अधिकांश श्रेणियों की गाड़ियों को आम नागरिकों की तरह टोल शुल्क देना चाहिए, जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और समान हो सके।
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किन्हें मिल सकती है टोल छूट?
सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में केवल कुछ चुनिंदा श्रेणियों को ही टोल टैक्स से छूट मिल सकती है। इनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, सांसद, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, अर्धसैनिक बलों के वाहन और कृषि उत्पाद ले जाने वाले ट्रक शामिल हो सकते हैं।
यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो नेशनल हाईवे पर टोल छूट की मौजूदा व्यवस्था में यह सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।
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