Meerut Blue Drum Murder Case: नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मेरठ की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के शव के टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से छिपा दिया था। अब दोनों की सजा पर फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
576 दिन बाद आया फैसला
इस हत्याकांड में घटना के 576 दिन बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान 126 तारीखें पड़ीं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में मामले का ट्रायल शुरू हुआ था। 19 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मुस्कान और साहिल
बुधवार को मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। दोनों से पूछा गया कि उन्हें कुछ कहना है या नहीं। इस पर दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।
अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मुस्कान और साहिल दोनों को हत्या का दोषी माना है। अब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। इसमें तय किया जाएगा कि दोनों को कितनी सजा दी जाए।
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जज बोले- दोनों ने मिलकर की सौरभ की हत्या
जज अरविंद मिश्रा ने कहा कि तमाम सबूतों को देखते हुए यह साबित हुआ है कि दोनों ने सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नीले ड्रम में भरकर छिपाया गया था।
कोर्ट ने दोनों को अपनी बात रखने का मौका देने की बात कही है। इसके बाद 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
हत्या के साथ सबूत छिपाने के भी दोषी
अधिवक्ता कृष्ण कुमार दुबे ने कहा, “कोर्ट ने अब दोनों आरोपियों को सौरभ राजपूत की हत्या और अपराध से जुड़े सबूत छिपाने की कोशिश का दोषी माना है। इसमें शव को नीले ड्रम में छिपाने और हत्या में इस्तेमाल हथियार को छिपाने की कोशिश भी शामिल है। दोनों को इन अपराधों में दोषी करार दिया गया है।”
#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: Advocate Krishan Kumar Dubey says, “The court has now held both offenders guilty of murdering Saurabh Rajput and attempting to conceal evidence related to the crime—specifically, trying to hide both the body in a blue drum and the murder weapon.… https://t.co/Wyh9ZbQJ2T pic.twitter.com/OPxOQlLwvP
— ANI (@ANI) September 30, 2026
सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग
सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि परिवार चाहता था कि दोषी करार दिए जाने के साथ ही सजा भी सुनाई जाती। उन्होंने दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।
राहुल ने कहा कि जिस तरह से उनके भाई की हत्या की गई, उसके लिए इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए।
#WATCH | Meerut, UP | On the district court is set to deliver its verdict in the Saurabh Rajput Murder case today, elder brother of the deceased, Saurabh Rajput, Rahul, says, “… The accused should be hanged… No one is eating properly; everyone was in depression… They do not… pic.twitter.com/ZA1qPEnLJf
— ANI (@ANI) September 30, 2026
सौरभ की मां बोलीं- दोनों को सीधे सजा सुनानी चाहिए थी
सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने दोनों को दोषी करार दिए जाने पर कहा, “वे शुरू से ही दोषी थे, तो उन्हें दोषी करार देने की क्या जरूरत थी? उन्हें सीधे सजा सुनाई जानी चाहिए थी। हम इस उम्मीद से आए थे कि आज दोनों को सजा सुनाई जाएगी। हमारी एक ही मांग है कि दोनों को फांसी की सजा दी जाए।”
#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: On the court’s verdict finding the accused Muskan and Sahil guilty in the Saurabh Rajput murder case, Saurabh Rajput’s mother, Renu Devi, says, “They were guilty from the very beginning, so what was the need to declare them guilty? They should have… pic.twitter.com/YraVXBGhhZ
— ANI (@ANI) September 30, 2026
हालांकि, अभी अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है और सजा का फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
मेरठ सौरभ हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन |
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| 24 फरवरी 2025 | सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ लौटे। |
| 25 फरवरी 2025 | बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। |
| 28 फरवरी 2025 | पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया। घर में पार्टी हुई। |
| 3 मार्च 2025 | पुलिस के मुताबिक, मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा पिला दी। सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। |
| 3 मार्च 2025 | साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया और सौरभ की हत्या की। शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद किया। |
| 4 मार्च 2025 | मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ा। साहिल के साथ शिमला चली गई। |
| 17 मार्च 2025 | मुस्कान शिमला से मेरठ लौटी। सौरभ के बारे में लगातार सवाल किए जाने पर हत्या की बात कबूल की। |
| 18 मार्च 2025 | पुलिस इंद्रानगर के घर पहुंची तो ड्रम मिला। उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली। |
| 18 मार्च 2025 | पुलिस ने साहिल-मुस्कान को गिरफ्तार किया। |
| 19 मार्च 2025 | सौरभ की बॉडी के टुकड़ों का पोस्टमार्टम हुआ। साहिल-मुस्कान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। |
| 11 अप्रैल 2025 | तबीयत खराब होने पर अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें मुस्कान 4-6 सप्ताह की गर्भवती मिली। |
| 24 नवंबर 2025 | मुस्कान ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में बेटी को जन्म दिया। यह सौरभ का जन्मदिन भी था। |
कोर्ट में 16 महीने का घटनाक्रम |
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| 12 मई 2025 | पुलिस ने करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 34 गवाहों का जिक्र था। |
| 17 जून 2025 | मुस्कान और साहिल पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय हुए। ट्रायल शुरू हुआ। |
| 4 जुलाई 2025 | सौरभ के भाई बबलू की मेरठ कोर्ट में गवाही हुई। |
| जुलाई–नवंबर 2025 | परिवार, पुलिस, डॉक्टर, चाकू और ड्रम बेचने वाले समेत कई गवाहों के बयान दर्ज हुए। |
| 19 दिसंबर 2025 | कोर्ट में नीला ड्रम और ट्रॉली बैग बतौर सबूत पेश किए गए। |
| 21 अप्रैल 2026 | कोर्ट ने मुस्कान और साहिल से आरोपों को लेकर 32-32 सवाल किए। दोनों ने आरोपों से इनकार किया। |
| 22 मई 2026 | मामले में अंतिम बहस शुरू हुई। अभियोजन ने 22 गवाहों के बयानों का हवाला दिया। |
| 21 अगस्त 2026 | मुस्कान और साहिल के वकीलों ने कोर्ट में अंतिम बहस शुरू की। |
| 17 सितंबर 2026 | अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हुई। |
| 29 सितंबर 2026 | मामले में अभी फैसला नहीं आया था। |
| 30 सितंबर 2026 | कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी पाया। |
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