मेरठ हत्याकांड: मुस्कान और प्रेमी साहिल को कोर्ट ने माना दोषी, 14 अक्टूबर को आएगा सजा पर फैसला; नीले ड्रम में छिपाए थे पति के शव के टुकड़े

Meerut Blue Drum Murder Case: नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मेरठ की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के शव के टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से छिपा दिया था। अब दोनों की सजा पर फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

576 दिन बाद आया फैसला

इस हत्याकांड में घटना के 576 दिन बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान 126 तारीखें पड़ीं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में मामले का ट्रायल शुरू हुआ था। 19 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मुस्कान और साहिल

बुधवार को मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। दोनों से पूछा गया कि उन्हें कुछ कहना है या नहीं। इस पर दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मुस्कान और साहिल दोनों को हत्या का दोषी माना है। अब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। इसमें तय किया जाएगा कि दोनों को कितनी सजा दी जाए।

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जज बोले- दोनों ने मिलकर की सौरभ की हत्या

जज अरविंद मिश्रा ने कहा कि तमाम सबूतों को देखते हुए यह साबित हुआ है कि दोनों ने सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नीले ड्रम में भरकर छिपाया गया था।

कोर्ट ने दोनों को अपनी बात रखने का मौका देने की बात कही है। इसके बाद 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।

हत्या के साथ सबूत छिपाने के भी दोषी

अधिवक्ता कृष्ण कुमार दुबे ने कहा, “कोर्ट ने अब दोनों आरोपियों को सौरभ राजपूत की हत्या और अपराध से जुड़े सबूत छिपाने की कोशिश का दोषी माना है। इसमें शव को नीले ड्रम में छिपाने और हत्या में इस्तेमाल हथियार को छिपाने की कोशिश भी शामिल है। दोनों को इन अपराधों में दोषी करार दिया गया है।”

सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग

सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि परिवार चाहता था कि दोषी करार दिए जाने के साथ ही सजा भी सुनाई जाती। उन्होंने दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

राहुल ने कहा कि जिस तरह से उनके भाई की हत्या की गई, उसके लिए इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए।

सौरभ की मां बोलीं- दोनों को सीधे सजा सुनानी चाहिए थी

सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने दोनों को दोषी करार दिए जाने पर कहा, “वे शुरू से ही दोषी थे, तो उन्हें दोषी करार देने की क्या जरूरत थी? उन्हें सीधे सजा सुनाई जानी चाहिए थी। हम इस उम्मीद से आए थे कि आज दोनों को सजा सुनाई जाएगी। हमारी एक ही मांग है कि दोनों को फांसी की सजा दी जाए।”

हालांकि, अभी अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है और सजा का फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

मेरठ सौरभ हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन

24 फरवरी 2025 सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ लौटे।
25 फरवरी 2025 बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया।
28 फरवरी 2025 पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया। घर में पार्टी हुई।
3 मार्च 2025 पुलिस के मुताबिक, मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा पिला दी। सौरभ को बेडरूम में सुला दिया।
3 मार्च 2025 साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया और सौरभ की हत्या की। शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद किया।
4 मार्च 2025 मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ा। साहिल के साथ शिमला चली गई।
17 मार्च 2025 मुस्कान शिमला से मेरठ लौटी। सौरभ के बारे में लगातार सवाल किए जाने पर हत्या की बात कबूल की।
18 मार्च 2025 पुलिस इंद्रानगर के घर पहुंची तो ड्रम मिला। उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली।
18 मार्च 2025 पुलिस ने साहिल-मुस्कान को गिरफ्तार किया।
19 मार्च 2025 सौरभ की बॉडी के टुकड़ों का पोस्टमार्टम हुआ। साहिल-मुस्कान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
11 अप्रैल 2025 तबीयत खराब होने पर अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें मुस्कान 4-6 सप्ताह की गर्भवती मिली।
24 नवंबर 2025 मुस्कान ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में बेटी को जन्म दिया। यह सौरभ का जन्मदिन भी था।

कोर्ट में 16 महीने का घटनाक्रम

12 मई 2025 पुलिस ने करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 34 गवाहों का जिक्र था।
17 जून 2025 मुस्कान और साहिल पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय हुए। ट्रायल शुरू हुआ।
4 जुलाई 2025 सौरभ के भाई बबलू की मेरठ कोर्ट में गवाही हुई।
जुलाई–नवंबर 2025 परिवार, पुलिस, डॉक्टर, चाकू और ड्रम बेचने वाले समेत कई गवाहों के बयान दर्ज हुए।
19 दिसंबर 2025 कोर्ट में नीला ड्रम और ट्रॉली बैग बतौर सबूत पेश किए गए।
21 अप्रैल 2026 कोर्ट ने मुस्कान और साहिल से आरोपों को लेकर 32-32 सवाल किए। दोनों ने आरोपों से इनकार किया।
22 मई 2026 मामले में अंतिम बहस शुरू हुई। अभियोजन ने 22 गवाहों के बयानों का हवाला दिया।
21 अगस्त 2026 मुस्कान और साहिल के वकीलों ने कोर्ट में अंतिम बहस शुरू की।
17 सितंबर 2026 अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हुई।
29 सितंबर 2026 मामले में अभी फैसला नहीं आया था।
30 सितंबर 2026 कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी पाया।

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Varun Srivastava

वरुण श्रीवास्तव वर्तमान में न्यूज प्लस लाइव में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर डिजिटल टीम के सक्रिय सदस्य हैं। उनके पास डिजिटल, वेब और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में 13 वर्षों का अनुभव है। न्यूज प्लस लाइव से पहले, उन्होंने 4Real News, Network18, Sun Star और लोकतंत्र मीडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी पत्रकारिता की पहचान बनाई।

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